भद्दे भित्तिचित्रों से निपटने के संबंध में सिटी ऑफ़ पोर्ट फिलिप (CoPP) के साथ मेरा हाल का अनुभव सकारात्मक था। सामान्य भित्तिचित्रों के विरुद्ध कला या भित्ति चित्रों के गठन के मुद्दे के माध्यम से काम करने के बाद, परिषद अधिकारी जल्दी से चले गए और सेंट किल्डा की एक गली में सीओपीपी और जमींदार के बीच एक आंख की किरकिरी का समाधान हो गया। अब भवन से कूड़ा-कचरा हटवाया गया है और रंग-रोगन किया गया है।
सिटी ऑफ़ पोर्ट फिलिप कम्युनिटी एमेनिटी लोकल लॉ रेगुलेशंस 2023 के तहत, कुछ ऐसा है जो आप अपने क्षेत्र में भद्दे प्राकृतिक पट्टियों, कूड़ा-करकट, या ऐसी इमारतों के साथ कर सकते हैं जो भित्तिचित्रित, जीर्ण-शीर्ण या अन्यथा हैं। नीचे उन नियमों की रूपरेखा दी गई है जिन्हें कार्रवाई के लिए सिटी ऑफ़ पोर्ट फिलिप के किसी भी रेफरल में देखा जा सकता है।
जर्जर भवनों को डिवीजन 2, सेक्शन (सी) के तहत कवर किया गया है
(सी) साइट पर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अस्थायी मरम्मत करने सहित अच्छी मरम्मत और उपस्थिति की स्थिति में किसी भी इमारत या अन्य संरचना को बनाए रखना चाहिए और आसपास के अन्य परिसरों के साथ चरित्र से बाहर की उपेक्षा से बचने के लिए।
भित्तिचित्र वाली इमारतें शामिल हैं परिषद स्थानीय कानून की धारा 57 3(डी)
(डी) किसी भी इमारत, दीवार, बाड़, पोस्ट या अन्य संरचना या उस भूमि पर बनाई गई वस्तु पर किसी भी भित्तिचित्र को रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए
प्रासंगिक विनियम: प्रभाग 2 - परिसर - भद्दा या खतरनाक
खतरनाक या भद्दी भूमि
(1) भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस भूमि को ऐसे तरीके से रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो खतरनाक या भद्दा हो।
(2) किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस भूमि से सटी प्राकृतिक पट्टी या पगडंडी को भद्दा या फर्नीचर या अन्य वस्तुओं से घिरा हुआ नहीं होने देना चाहिए।
(3) उपखण्ड (2) के प्रयोजन के लिए, जहां प्रकृति पट्टी या पगडंडी से लगी हुई भूमि में एक या एक से अधिक स्वामी का निगम है, भूमि के स्वामी में उन स्वामियों का निगम शामिल है।
(4) उप-खंड (1) को सीमित किए बिना, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर कोई भवन या अन्य संरचना स्थित है, जो खाली है, कब्जे या सामान्य उपयोग के लिए अयोग्य है या अधिकांश समय कब्जा नहीं किया गया है:
(ए) किसी भी इमारत या अन्य संरचना को जीर्ण-शीर्ण या और जीर्ण-शीर्ण होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
(बी) इमारत या अन्य संरचना और उस भूमि को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए।
(सी) साइट पर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अस्थायी मरम्मत करने सहित अच्छी मरम्मत और उपस्थिति की स्थिति में किसी भी इमारत या अन्य संरचना को बनाए रखना चाहिए और आसपास के अन्य परिसरों के साथ चरित्र से बाहर की उपेक्षा से बचने के लिए।
(डी) किसी भी इमारत, दीवार, बाड़, चौकी या अन्य संरचना या उस भूमि पर निर्मित वस्तु पर कोई भित्तिचित्र नहीं रहने देना चाहिए; और
(ई) इस स्थानीय कानून के तहत हर महीने एक नया अपराध करेगा, इस उप-खंड का कोई भी उल्लंघन तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसी भी उल्लंघन को दूर करने के लिए प्रभावी कार्य नहीं किए जाते हैं।
(5) एक व्यक्ति उप-धारा (1) या (4) के तहत अपराध का दोषी नहीं है, जहां वह व्यक्ति उम्र, बीमारी या विकलांगता के कारण खतरे के स्रोत को दूर करने या आवश्यक रखरखाव और मरम्मत करने में असमर्थ है। .